खुले व बोतल में नहीं बिकेगा पैट्रोल, डीजल व एसिड (तेजाब)-जिलाधिकारी

मेरठ (सू०वि०) 09.11.2019


जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि अयोध्या प्रकरण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया है निर्णय पश्चात् क्षेत्र में शांति, सुव्यवस्था एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु प्रत्येक क्षेत्रवासी का प्रशासन से परस्पर समन्वय एवं तालमेल मिलाकर संवेदनशील, सर्तक जिम्मेदार नागरिक बने रहना आवश्यक है, जिससे कि असामाजिक/ शरारती तत्वों को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने की नीयत से किये जाने वाले कुकृत्यों से रोका जा सके।


उन्होंने बताया कि समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में पैट्रोल, डीजल तथा एसिड (तेजाब) आदि ज्वलनशील पदार्थों की खुली अथवा बोतल आदि में बिकी न की जाये। उक्त कार्य पैट्रोलियम रूल्स 2002 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों का उल्लघन है। यदि कोई भी पैट्रोल पम्प धारक या फर्म उक्त आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।